नगर निगम कसेगा शिकंजा, दर्ज करवाए जाएंगे केस
इस संबंधी आदेश तुरंत प्रभाव से लागू
फायर ब्रिगेड, पुलिस व सेहत विभाग को आती थी समस्या
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। शहर की गलियों में वाहन पार्क करने वालों की अब खैर नहीं है। नगर निगम ने गलियों में वाहन पार्क करने पर पाबंदी लगा दी है जो लोग इन नियमों की पालना नहीं करेंगे निगम द्वारा उनके खिलाफ कानून की धारा 283 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत केस दर्ज किए जाएंगे, साथ ही कानून मुताबिक सजा भी दी जाएगी।
नगर निगम के कमिश्नर भूपिंदर सिंह ने बताया कि इसके पीछे शहर के लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाना है। नगर निगम के ध्यान में आया था कि शहर की विभिन्न एरिया में स्थिति गलियों में लोग वाहन पार्क कर देते हैं। इस वजह से पुलिस, होम गार्ड, फायर टेंडर, म्युनिसिपल कारपोरेशन, हेल्थ एंबुलेंस आदि सहित लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। इससे उक्त विभागों को आवाजाही में समस्या आती है। इतना ही नहीं इस चक्कर में कई बार तो बड़ा नुकसान तक हो जाता है। जिसके चलते यह समस्या आ रही है।
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गलियों में निर्माण सामग्री फेंकने पर भी लगी पाबंदी
इसके अलावा नगर निगम ने मकान निर्माण सामग्री गलियों में फेंकने पर पाबंदी लगा दी है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इससे भी आवाजाही प्रभावित होती है। इतना ही नहीं लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी होते हैं। इस तरह के कई मामले सामने आए थे। इससे पहले नगर निगम ने कई रिहायशी इलाकों में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए पार्कों को छोटा कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस दिशा में कार्रवाई की है।