हलवारा। ऑक्सीजन सिलिंडर की कालाबाजारी करने वाले सुधार बाजार स्थित पुरुषोत्तम ट्रेडर्स के मालिक सोमनाथ की जमानत याचिका जगरांव की अदालत ने रद्द कर दी है। टूसे गांव के बलबीर सिंह की शिकायत पर सोमनाथ के खिलाफ थाना सुधार में मुकदमा दर्ज किया गया था। सात दिन का पुलिस रिमांड ख़त्म होने के बाद से सोमनाथ लुधियाना जेल में ज्यूडिशियल रिमांड पर है।
अदालत के जज सिमरजीत सिंह ने अपने ऑर्डर में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना महामारी चरम पर है, ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज दम तोड़ रहे हैं, ऐसे में ऑक्सीजन सिलिंडर ऊंचे दाम पर बेचना, उसकी कालाबाजारी करना गंभीर अपराध है। आरोपी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती इसलिए उसकी जमानत याचिका रद्द की जाती है।
गौरतलब है कि शिकायतकर्ता बलबीर सिंह की पहचान की एक महिला सुखविंदर कौर को सांस लेने में तकलीफ के चलते ऑक्सीजन सिलिंडर की जरूरत थी। आरोपी सोमनाथ ने बलबीर सिंह को दो सिलिंडर ब्लैक में 26000 रुपये में दिए थे। बड़ा सिलिंडर 15000 और छोटा 11000 रुपये के हिसाब से दिया गया। बड़ा सिलिंडर इस्तेमाल हो गया और छोटा बच गया। बलबीर सिंह जब छोटा सिलिंडर वापस करने गया तो सोमनाथ ने लेने से इंकार कर दिया। इसी वजह से विवाद बढ़ गया और लंबे समय से हो रही कालाबाजारी का पर्दाफाश हो गया। बलबीर सिंह की शिकायत पर सुधार पुलिस ने सोमनाथ के पुरुषोत्तम ट्रेडर्स शोरूम पर दबिश देकर 23 ऑक्सीजन सिलिंडर जब्त कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया था।