शहर के खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट का उल्लंघन करने पर एडीसी डॉ. ऋषि पाल सिंह ने लाखों का जुर्माना किया है। साथ ही एडीसी ने साफ किया है कि एक्ट का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अदालती आदेश जारी करते हुए एडीसी ने जानकारी दी कि पिछले दिनों अधिकृत अधिकारी मनोज खोसला और सेहत विभाग की टीम ने शिवपुरी रोड पर भगत डेयरी से दूध का सैंपल, न्यू माधोपुरी में नारंग डेयरी से दही का सैंपल, घुमार मंडी स्थित ढोडा स्वीट्स से खोए की बर्फी का सैंपल, संगत रोड पर अमर शॉप से सरसों के तेल का सैंपल और सलेमटाबरी में लक्ष्मी स्वीट्स से पनीर का सैंपल लिया था।
लैब जांच में सारे उत्पाद मानकों पर खरा नहीं उतरे। लिहाजा भगत डेयरी को दो लाख रुपये, नारंग डेयरी को दो लाख रुपये, ढोडा स्वीट्स को डेढ़ लाख रुपये, अमर शॉप को एक लाख रुपये और लक्ष्मी स्वीट्स को 25 हजार रुपये (कुल सवा पांच लाख रुपये) जुर्माना लगाया गया है।