भारतीय रिजर्व बैंक (आरआईबी) ने लुधियाना की तीन गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी है। इसके अलावा आरबीआई ने इन कंपनियों को भविष्य में किसी भी तरह का लेनदेन करने से भी मना कर दिया है। प्रशासन और पुलिस विभाग को इन कंपनियों पर भी कड़ी नजर रखने की हिदायत दी गई है। प्रशासन को दी गई हिदायतों में कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि ये कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक के नाम पर और लुभावने इश्तहारों के बहाने ग्राहकों से किसी भी तरह का धोखा न कर सकें। यह जानकारी डीसी प्रदीप अग्रवाल ने दी।
डिप्टी कमिश्नर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि लुधियाना आधारित एकजोत एडवांसिज लिमिटेड,आदीनाथ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग और स्टैनचार्ट सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड का अधिनियम 1934 की धारा 45-ए (6) के तहत आरबीआई ने रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि इन कंपनियों से कहा गया है कि अगर उन्होंने ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा-45 -ए के भाग (ए) के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के तौर पर काम जारी रखा तो उनके खिलाफ अध्याय 5 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पत्र में पुलिस प्रशासन को भी हिदायत की गई है कि अन्य मान्यता प्राप्त गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाए कि ताकि वह भारतीय रिजर्व बैंक के नाम और लोकलुभावन विज्ञापनों के नाम पर लोगों से पैसा न हथिया सकें।