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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह: जगरांव में ट्रैफिक पुलिस का जागरूकता अभियान, बदहाल सड़कों पर लोगों ने कसा तंज

Thu, 08 Jan 2026 03:18 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, जगरांव (पंजाब)

सार

पुलिस प्रशासन ने अपील की कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। नियमों का पालन कर ही हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है।
 
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लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देते ट्रैफिक पुलिस जवान। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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लुधियाना के जगरांव में ट्रैफिक पुलिस के नेतृत्व में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 01 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एएसआई हरपाल सिंह ने तहसील चौक पर ऑटो और टैंपू चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। उन्हें वाहनों के पूरे दस्तावेज साथ रखने, शराब पीकर वाहन न चलाने, तेज रफ्तार से बचने, सीट बेल्ट पहनने, ट्रैफिक लाइटों, सड़क संकेतों और नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से तहसील चौक से मोगा रोड और सिधवां बेट रोड बस स्टैंड से तहसील चौक तक पैदल रैली भी निकाली गई। वहीं धुंध के मौसम में सड़क हादसों से बचाव के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए, ताकि कम दृश्यता में भी वाहन दूर से नजर आ सकें। 

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हालांकि, जगरांव की टूटी-फूटी सड़कों पर पुलिस का मार्च निकलता देख लोग तंज कसते भी नजर आए। एक राहगीर ने कटाक्ष और तंज कसते हुए कहा पुलिस मार्च निकाल रही है, काश सड़क बनवाने के लिए भी ऐसा ही मार्च निकाला जाता। रायकोट रोड शहर की सड़कों तरफ इशारा करते कहा कि इस रोड पर मार्च लेकर आना चाहिए और बताना चाहिए ऐसी सड़क से हादसो में कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर हादसे टूटी सड़कों के कारण होते हैं। आगे बड़ा गड्ढा दिखते ही जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है, तभी दुर्घटना हो जाती है। लोगों के मुताबिक रायकोट रोड की खस्ता हालत होने के कारण रोड साइड से जाने को मजबूर हैं। 

पुलिस प्रशासन ने अपील की कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। नियमों का पालन कर ही हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है।
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इन बातों का रखें विशेष ध्यान

  • हेलमेट पहनना मजबूरी नहीं, जरूरी है
  • तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं। 
  • ओवरलोड ट्रक व भारी वाहन नियमों के खिलाफ न चलाएं
  • चार पहिया वाहन में बैठते ही सीट बेल्ट लगाएं
  • शराब पीकर वाहन चलाना अपराध है 
  • दो पहिया वाहन पर तीन सवारी न बैठाएं 
  • 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने को न दें
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