जगरांव कोर्ट ने सुनाया फैसला, आत्मजीत और करमजीत कौर ने गबन किए छह लाख रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
हलवारा । उपभोक्ताओं के बिजली बिल विभाग के खजाने में जमा करने के बजाय जाली रसीदें थमा कर 6 लाख रुपये का गबन करने के आरोपी पॉवरकॉम मुलाजिम आत्मजीत सिंह और करमजीत कौर को जगरांव की अदालत ने तीन वर्ष कैद और 6-6 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है ।
थाना सदर जगरांव में आत्मजीत सिंह और करमजीत कौर के खिलाफ 14 दिसंबर 2013 को धारा 409 और 420 में मुकदमा दर्ज किया गया था। करीब दस वर्ष पहले आत्मजीत सिंह जगरांव पॉवरकॉम विभाग के बोदलवाला में खजांची और करमजीत कौर बतौर क्लर्क तैनात थे। 7 जून 2012 से लेकर अगस्त 2013 तक दोनों मिलकर उपभोक्ताओं के बिजली बिल खजाने में जमा करने के बजाय गबन करते रहे । वे उपभोक्ताओं को फर्जी रसीदें देते थे। जब विभाग का ऑडिट हुआ तो 6 लाख 1 हजार और एक सौ इक्यासी रुपये के गबन का खुलासा हुआ। विभाग में हड़कंप मच गया और तुरंत थाना सदर जगरांव में शिकायत दर्ज करवाई गई । दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उनको जमानत मिल गई।