पहले गिरफ्तार दो आरोपियों के खिलाफ पहले ही लग चुके हैं चार्ज
अब गवाहियों के चरण में पहुंचा मामला 22 सितंबर को अगली सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बठिंडा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन उर्फ कमल कौर भाभी की हत्या के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों और रणजीत सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं। दोनों पर बीएनएस की धारा 103 के तहत आरोप तय हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2026 को होगी।
आरोपियों के वकील हरपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि पहले गिरफ्तार दो आरोपियों पर भी आरोप लग चुके हैं। अमृतपाल मेहरों और रणजीत सिंह की गिरफ्तारी बाद में हुई थी। अब आरोप तय होने के बाद मामला गवाहियों के चरण में प्रवेश कर गया है। कंचन का शव जून 2025 में बठिंडा स्थित आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास एक कार से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटने से दम घुटना बताया गया था। पुलिस जांच में अमृतपाल मेहरों मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया। वह हत्या के बाद विदेश भाग गया था।
आरोपियों की गिरफ्तारी और प्रक्रिया
अमृतपाल मेहरों यूएई से डिपोर्ट होने के बाद पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे बठिंडा लाकर अदालत में पेश किया गया था। रणजीत सिंह पर अमृतपाल को अमृतसर एयरपोर्ट तक पहुंचने में मदद करने का आरोप है। उसे फरवरी 2026 में गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया था। हालांकि अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि आरोप साबित हो चुके हैं। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला गवाहियों, साक्ष्यों और पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।