स्थानीय अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना जोड़किया की पुलिस ने 2 अप्रैल 2013 को गांव बीरेवाला के नजदीक बूटा सिंह वासी बाजेवाला को 10 शीशियां व 10 ग्राम नशीले पाउडर समेत काबू करके उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
एडिशनल सेशन जज के एस शूलर की अदालत ने बूटा सिंह को नशा तस्करी का आरोपी मानकर 10 वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।