फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पति की हत्या की दोषी महिला को उम्रकैद

Fri, 12 Aug 2016 08:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना
विज्ञापन
कोर्ट
विज्ञापन
अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारने की दोषी कंचन देवी और उसके प्रेमी अनिल कुमार को एडिशनल सेशन जज जतिंदरपाल सिंह कुर्मी ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


इसके साथ ही अदालत ने दोनों को 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने के आदेश भी दिए हैं। डाबा पुलिस ने यह मामला मुलखराज के बयानों पर दर्ज किया था। कबाड़ का काम करने वाले मुल्खराज ने बयान दर्ज कराया था कि वशिष्ट गुप्ता का पहली पत्नी के साथ तलाक हो गया था और उसने कंचन के साथ दूसरी शादी की थी।

आरोपी अनिल कुमार उनके पड़ोस में रहता था। कंचन और अनिल के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे। मुल्खराज के अनुसार 24 दिसंबर 2012 को वह अपने काम पर जा रहा था तो रास्ते में वशिष्ट गुप्ता के घर से चीखने की आवाज आई। जब वह वहां रुका तो कंचन ने उसके बाल पकड़ रखे थे, जबकि आरोपी अनिल उसके ऊपर बैठा था।
विज्ञापन


दोनों ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जब मोहल्ले वालों को इसका पता चला तो आरोपियों ने शोर मचा दिया कि उसे करंट लग गया है। पुलिस ने जांच की तो मामला हत्या का निकला। 
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें