नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दो दोषियों को तीन साल कैद
कोर्ट ने दोनों पर दस-दस हजार रुपये लगाया जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
संगरूर। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले दो व्यक्तियों को अतिरिक्त सेशन जज डा. रजनीश की अदालत ने तीन साल की कैद और दस-दस हजार रुपये काजुर्माना किया है। जानकारी मुताबिक थाना धर्मगढ़ में 21 जून 2017 को हाकम सिंह वाला जिला मानसा निवासी शुभदीप सिंह और जोगिंदर सिंह के खिलाफ नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। दोनों व्यक्ति नाबालिग लड़की के नानके गांव से थे और वह लड़की के गांव आए, जहां चाय पानी पकड़ाते समय दोनों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं दोनों ने जबरदस्ती लड़की को गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया लेकिन लड़की के शोर मचाने पर लोग इकट्ठे हो गए, जिसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए थे। थाना धर्मगढ़ की पुलिस ने लड़की के बयान पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। अदालत ने पीडित लड़की के़ वकील की दलीलों से सहमत होते हुए दोनों को तीन साल की सजा सुनाई।