मुक्तसर। अतिरिक्त जिला और सेशन जज नवल कुमार की अदालत ने स्मैक के साथ पकड़ी गई महिला को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह अतिरिक्त कैद काटनी होगी। मामला थाना सिटी मलोट पुलिस ने 11 जुलाई 2011 को दर्ज किया। घटना वाले दिन थाना सिटी प्रभारी हरिंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित बठिंडा रोड तिकौनी चौक से गांव जंडवाला की तरफ गश्त पर थे। इस दौरान जब पुलिस पार्टी गांव जंडवाला से कुछ ही दूर पहुंची तो गांव के मोड़ के पास एक महिला खड़ी दिखाई दी। पुलिस को देखकर महिला सड़क के किनारे झाड़ियों में छिपने लगी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मौके पर तत्कालीन डीएसपी दर्शन सिंह संधू को बुलाया गया। डीएसपी की मौजूदगी में महिला की तलाशी लेने पर उसके पास से 300 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने पकड़ी गई मूल रूप से राजस्थान के मटीली के निकट जेड 18 की निवासी जसवीर कौर पत्नी गुरचरण सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में सुनवाई दौरान अदालत ने अतिरिक्त जिला अटार्नी नवदीप गिरधर की दलीलों से सहमत होकर महिला को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।