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पत्नी की मौत के लिए दोषी पती को अदालत ने आठ साल की सजा सुनाई

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पत्नी की मौत के लिए दोषी पति को आठ साल की कैद
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रोपड़। जिला की स्पेशल अदालत ने पत्नी की मौत के मामले में दोषी पाते हुए पति नैनू कुमार पुत्र सतपाल कुमार निवासी वार्ड नंबर-10 कुराली को आठ साल की सजा सुनाई है। दोषी नैणू कुमार के खिलाफ कुराली पुलिस ने 28 सितंबर 2013 को आईपीसी की धारा 304बी के तहत एफआईआर नंबर 211 दर्ज की थी। शिकायतकर्ता धर्मपाल पुत्र प्यारा सिंह निवासी गांव तीड़ा मुल्लांपुर गरीबदास ने पुलिस को बयान दर्ज कराए थे कि उन्होंने अपनी बेटी संगीता देवी की शादी 1 नवंबर 2006 को नैणू कुमार के साथ की थी। लेकिन नैणू कुमार व उसका परिवार उनकी बेटी के साथ मारपीट करते थे। मामले में आरोपी नैणू कुमार की मां सोमवती की मौत हो गई थी। 23 सितंबर 2013 को धर्मपाल को विमल पुत्र ओम प्रकाश ने जानकारी दी थी कि उसकी बेटी संगीता का शव चौबारे में पड़ा है और उसके नाक से खून निकल रहा है। स्पेशल कोर्ट की जज नीलम अरोड़ा ने नैणू कुमार को मामले में दोषी करार देते हुए आठ साल की सजा सुनाई है।
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