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आर.टी.आई एक्ट तहत सूचना न उपलब्ध करवाने का मामला

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पंजाब के मुख्य सचिव के अधिकारी राज्य सूचना आयोग में तलब
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आरटीआई एक्ट तहत सूचना न उपलब्ध करवाने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
बठिंडा।
पंजाब के मुख्य सचिव कार्यालय के जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी ने आरटीआई एक्ट के तहत सूचना उपलब्ध न कराने के मामले में बठिंडा के समाजसेवी व सिदक फोरम के प्रधान साधू राम कुसला की शिकायत पर राज्य सूचना आयोग द्वारा दोनों अधिकारियों को आयोग के सामने पेश होने के आदेश जारी किए हैं।
कुसला ने बताया कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहरी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/केंद्र सरकार की ओर से डेपुटेशन पर आए आईएएस अधिकारी जो स्पेशल प्रमुख सचिव के पदों पर काम करते हैं, की बदली/निुयक्ति पत्रों की कॉपी/डेपुटेशन के दौरान की गई बढ़ोतरी संबंधी दस्तावेज/तनख्वाह/टीए बिलों के वाउचर/अगर चार्जशीट की है तो नकल आदि की जानकारियां मांगी गई। लेकिन विभाग के पीआईओ ने उन्हें कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। जिसके बाद कुसला ने विभाग के प्रथम अपील अधिकारी को अपील भेज मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने की मांग की। प्रथम अपील अधिकारी की ओर से भी सूचना उपलब्ध कराने की अपील को रद्द कर दिया गया।
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मामले में साधू राम कुसला ने राज्य सूचना आयोग को शिकायत भेजी। जिसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयोग के मुख्य सचिव डा. एसएस चन्नी ने दोनों अधिकारियों को 1 मार्च को आयोग के सामने पेश होने के आदेश जारी किए हैं।
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