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अपनी नजदीकी रिशतेदार नाबालिग लड़की के साथ बलातकार करने वाले को 11 साल की सजा

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 11 साल कैद
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रोपड़। जिले की स्पेशल अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराए युवक को 11 साल कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि दोषी ठहराया गया युवक लड़की का रिश्तेदार है। शिकायतकर्ता नाबालिग लड़की मां ने पुलिस को बयान दिए थे कि उसकी 11 वर्षीय की बेटी ने जब पेट दर्द की शिकायत की तो उसने उससे खुलकर पूछा और उसने बताया कि नजदीकी रिश्तेदारी का एक युवक पिछले दो माह से उससे दुष्कर्म कर रहा है। किसी को बताने पर उसे और उसके परिवार को मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने दोषी के खिलाफ 12 मई 2018 को आईपीसी की धारा 376, 342, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। स्पेशल जज नीलम अरोड़ा की अदालत ने दोषी दुष्कर्म का दोषी ठहराया और आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाते हुए 11-11 साल कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माना किया है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत ने दोषी को आईपीसी 342 के तहत एक साल और 506 के तहत 2 साल कैद की सजा भी सुनाई है।
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