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एसएसपी व थाना प्रभारी को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर दिया आदेश

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‘याचिकाकर्ता को परेशान करने वालों पर तुरंत हो कारवाई’
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एसएसपी व थाना प्रभारी को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर दिया आदेश
याचिकाकर्ता को परेशान करने वाले व्यक्तियों पर हो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
बठिंडा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका का निपटारा करते हुए बठिंडा के एसएसपी और थाना प्रभारी मौड को नोटिस भेज आदेश दिए कि याचिकाकर्ता को परेशान करने वाले व्यक्तियों पर तुरंत प्रभाव से कारवाई की जाए। सिरसा के गांव बीरूवाला निवासी जसवीर सिंह ने बताया कि उसकी लड़की बब्बू कौर की शादी अक्तूबर 2017 में गुरप्रीत सिंह पुत्र जगतार सिंह के साथ की थी। शादी के कुछ माह बाद ही गुरप्रीत सिंह अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ उसकी लड़की को दहेज के लिए परेशान करने लगा। इसके बाद अप्रैल 2018 में गुरप्रीत सिंह ने अपने माता पिता और रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसकी बेटी को जहर देकर मार दिया। जिसके बाद उन्होंने घटना के कुछ समय बाद ही थाना मौड़ पुलिस को अपनी लड़की के ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दी थी। जिस पर थाना मौड़ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि मई 2018 में उनके लड़के सुरिंदर सिंह की ओर से भी एसएसपी बठिंडा को लिखित शिकायत लड़की के ससुराल वालों के खिलाफ दी थी। उस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जसवीर सिंह ने बताया कि जब पुलिस से उसे इंसाफ नहीं मिला तो उसने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। जहां पर अदालत ने उसके वकील की दलीलों से सहमत होते हुए 24 दिसंबर को एक आर्डर पास करते हुए एसएसपी व थाना प्रभारी मौड़ को एक नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता जसवीर सिंह ने बताया कि उक्त गुरप्रीत सिंह बगैरा के खिलाफ जब से वो पुलिस के पास शिकायत दे रहे हैं तब से उक्त लोग उनको जान से मारने की धमकियां देने लगे थे। हाईकोर्ट ने अपने नोटिस में एसएसपी व थाना प्रभारी मौड़ को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को परेशान करने वाले लोगों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और उसकी सुरक्षा यकीनी बनाई जाए।
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