धोखाधड़ी का नामजद आरोपी बरी
बरनाला। जुडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गुरवीर सिंह की अदालत ने चोरी, धोखाधड़ी व कलब का रिकार्ड खुर्द-बुर्द करने के में नामजद व्यक्ति जरनैल सिंह चौहान निवासी गुंमटी को बाइज्जत बरी कर दिया है। केस के अनुसार जगदेव सिंह शहीद भगत सिंह एंड वेलफेयर क्लब का पिछले 10-12 साल से प्रधान था। आरोप है कि जरनैल सिंह ने क्लब का पुरानी लेटरपैड व मोहर चोरी कर जगदेव सिंह का फर्जी इस्तीफा डायरेक्टर ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग मोहाली को भेज दिया। थाना ठुलीवाल पुलिस ने में जगदेव सिंह के बयान पर जरनैल सिंह पर मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। अदालत ने बचाव पक्ष के वकील रूपिंदर सिंह संधू की दलीलों से सहमति होते हुए आरोपी जरनैल सिंह को बरी कर दिया।