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मामला सीवरेज बोर्ड ठेकेदार द्वारा पेड़ काटने का

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वन विभाग ने पेड़ काटने पर लगाया 80 हजार का जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहगढ़ साहिब।
सरहिंद-बस्सी रोड पर सीवर लाइन डालते समय ठेेकेदार की ओर से सफेदे के पेड़ काटने पर जंगलात विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने सीवरेज बोर्ड पर बिना मंजूरी के पेड़ काटने पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 25 जुलाई तक जुर्माना अदा न करने पर कार्रवाई किए जाने की भी चेतावनी दी है।
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जंगलात विभाग के गार्ड बलविंदर कुमार का कहना है कि सीवरेज बोर्ड ने सरहिंद-बस्सी रोड पर सीवर लाइन डालने के लिए एक सफेदे का पेड़ बिना मंजूरी के काट दिया था। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट लखवीर सिंह राय ने बताया कि पंजाब सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। संबंधित लोगों पर कार्रवाई करनी होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत हरा पेड़ काटना जुर्म है। इसका जुर्माना नहीं लिया जा सकता बल्कि पेड़ काटने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
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फोटो कैप्शन:24जीबीजीपी05: सरहिंद में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए आप जिलाध्यक्ष लखवीर सिंह राय।
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