अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। बाढ़ के मद्देनजर गत माह 26 सितंबर को पंजाब सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। यह सत्र 29 सितंबर तक चला था। अब इस सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की अधिसूचना जारी की गई है। विस प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 की धारा (2) की उपधारा (ए) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब के राज्यपाल की ओर से 16वीं पंजाब विधानसभा, जिसका नौवां (विशेष) सत्र 26 सितंबर को बुलाया गया था, को इसकी समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है।