अबोहर। बाजार नंबर चार स्थित भारतीय स्टेट बैंक ने 1982 से अब तक मार्केट रेट के अनुसार किराया अदा नहीं किया है। इस कारण कार्यकारी एसडीएम जसपाल सिंह की अदालत ने अब तक बनता किराया ब्याज सहित अदा करने और एक महीने के अंदर इमारत खाली करने का आदेश दिया हैं। बता दें कि बैंक पर 98 लाख 31 हजार 242 रुपये का किराया बकाया हैं। आदेश में कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक निगम की इमारत में संचालित है। नगर परिषद ने बैंक को बाजार रेट के हिसाब से किराया अदा करने के लिए कहा था, लेकिन बैंक बाजार रेट के हिसाब से किराया अदा न करते हुए मात्र 19 हजार 073 रुपये का चेक प्रति माह परिषद को भेजता था। इसे परिषद ने वापस कर दिया जाता था। निगम कमिश्नर ने बताया कि वर्तमान में बाजार रेट के हिसाब से बैंक का किराया करीब 5.40 लाख रुपये प्रति माह बनता है। इसके बारे में कई बार बैंक को नोटिस भेजा गया, लेकिन बैंक ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। इस पर निगम ने 16 जनवरी 2019 को एसडीएम की अदालत में याचिका दायर की थी। 31 जनवरी 2019 को अदालत ने बैंक से जवाब मांगा था। वहीं बैंक मैनेजर का कहना है कि बैंक यह इमारत खरीदने में इच्छुक है, इसलिए बैंक को अदालत की तरफ से कुछ समय दिया जाए।