फरीदकोट। जिला व सेशन जज सुमित मल्होत्रा की अदालत ने वीरवार को बहिबल गोलीकांड केस में नामजद व चार्जशीट राज्य के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी व निलंबित चल रहे आईजी परमराज सिंह उमरानंगल की अग्रिम जमानत याचिकाओं को रद्द कर दिया। गोलीकांड मामलों की जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआईटी ने पिछले साल अक्टूबर माह में दोनों अधिकारियों को बहिबल गोलीकांड केस में नामजद किया था और इस साल 15 जनवरी को दोनों के खिलाफ जेएमआईसी सुरेश कुमार की अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई थी। इसके बाद सैनी व उमरानंगल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला अदालत से अग्रिम जमानत के लिए याचिकाएं दायर की थी।
जिला अदालत में याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच करीब ढाई घंटे तक बहस हुई। सरकारी पक्ष ने दलील रखी कि बहिबल गोलीकांड केस में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर घायल हुए थे। इस घटना में दोनों अधिकारियों की अहम भूमिका रही है। एसआईटी द्वारा जुटाए तथ्यों में सामने आया है कि वह सीधे रूप से गोलीकांड की साजिश में शामिल रहे है और इसकी कमान इन दोनों अधिकारियों के पास थी। ऐसे में इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस दौरान बचाव पक्ष ने खुद को बेकसूर बताया
लेकिन जिला अदालत ने सरकारी पक्ष की दलीलों पर सहमति जताते हुए पूर्व डीजीपी सैनी व आईजी उमरानंगल को राहत देने से इंकार करते हुए याचिकाओं को रद्द कर दिया। मालूम हो कि बहिबल गोलीकांड केस में दाखिल चार्जशीट के आधार पर जेएमआईसी ने दोनों अधिकारियों को 9 फरवरी को तलब किया था, लेकिन उनके पेश न होने के चलते उस दिन अदालत ने पूर्व डीजीपी सैनी के जमानती वारंट जारी कर दिए थे, जबकि आईजी उमरानंगल को उच्च न्यायालय की हिदायत के अनुसार पेशी से राहत दे दी थी।
कोटकपूरा गोलीकांड में भी पूर्व डीजीपी ने मांगी जमानत
उधर, कोटकपूरा गोलीकांड में भी नामजद व चार्जशीट किए जा चुके राज्य के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने अग्रिम जमानत के लिए जिला अदालत के पास याचिका दायर की है। इस याचिका पर जिला व सेशन जज सुमित मल्होत्रा की अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की तारीख 16 फरवरी तय की है। मालूम हो कि कोटकपूरा केस में भी पूर्व डीजीपी सैनी को पिछले साल ही नामजद कर लिया गया था और पिछले माह इस केस में भी उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस केस में आईजी उमरानंगल पहले से ही नामजद है और इस केस में उन्हें जमानत मिली हुई है।