पटियाला। पटियाला जिले में बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला बाल सुरक्षा अधिकारी शाइना कपूर ने बताया कि ऐसे संगठन जो बच्चों को सुरक्षा, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कपूर ने बताया कि अगर कोई संस्थान रजिस्टर्ड नहीं होता, तो उसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के धारा 42 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज जिला बाल सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होंगे। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ब्यूरो