भारत की राष्ट्रपति द्राैपदी मुर्मू के 16 जनवरी को जालंधर आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित किया है। जारी आदेशों के अनुसार 14 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक जिला जालंधर की सीमाओं में किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट/पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन, हेलीकॉप्टर या अन्य उड़ने वाले उपकरणों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध राष्ट्रपति, भारत एवं अन्य वीवीआईपी के आधिकारिक हेलीकॉप्टरों व विमानों पर लागू नहीं होगा।
राष्ट्रपति 16 जनवरी को जालंधर पहुंच रहीं हैं, जिसके मद्देनज़र सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।