होशियारपुर। पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण पंजाब सरकार ने सरकारी और निजी बसों में केवल 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की इजाजत दी है। इस आदेश का उल्लंघन करते हुए एक निजी कंपनी की बस को रहीमपुर चौक पर टैक्सी संचालकों की यूनियन ने रोक कर पुरहीरां पुलिस चौकी को सूचित किया। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी सुखदेव सिंह पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवासी कामगारों से भरी एक निजी बस बिहार से होशियारपुर होते हुए जालंधर जा रही थी। इसे टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों द्वारा एक स्थानीय रहीमपुर चौक पर रोका गया। यूनियन के सदस्य जसपाल सिंह धामी ने बताया कि बस में 100 से अधिक प्रवासी कामगार थे, जबकि 50 प्रतिशत यात्रियों को बस में चढ़ाने का आदेश है। सूचना पाकर पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे पुरहीरां चौकी के प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि बस में क्षमता अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक यात्री सवार थे। पुलिस ने बस के मालिकों और कंडक्टरों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया।