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चिटफंड कंपनी के नाम पर की 55 लाख की ठगी   

Mon, 21 Nov 2016 09:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा
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धोखा - फोटो : demo pic
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थाना बाघापुराना पुलिस ने चिट फंड कंपनी के नाम पर 55 लाख रुपये की ठगी के आरोप में 8 खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपियों ने वेल्किन इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी के नाम पर बाघापुराना में शाखा खोली थी।
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पुलिस के अनुसार सुदेश रानी पत्नी जगदीश प्रसाद निवासी पहाड़ा सिंह चौक मोगा ने जिला पुलिस प्रमुख को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्होंने कई अन्य लोगों के साथ वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक वेल्किन इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी की बाघापुराना शाखा में करीब 55 लाख रुपये की राशि जमा करवाई थी। कंपनी ने लोगों को ज्यादा व्याज का लालच देकर यह रकम जमा करवाई थी। अब यह कंपनी दफ्तर बंद करके फरार हो गई।

जिला पुलिस प्रमुख के आदेश पर इस मामले की प्राथमिक जांच के बाद कंपनी के मैनेजर राम कुमार पुत्र रमेश कुमार. अनीता रानी पत्नी राम कुमार, रामजीत निषाद पुत्र राम बली निवासी गांव बेरा, मारुखपुरा तहसील कादीपुर यूपी, ओशा सिंह पुत्र जिया लाल वरिंदर कुमार पुत्र शाम लाल निवासी नसरूलापुर किदार नगर अकबरपुर अंबेदकर नगर उत्तर प्रदेश, पार्क ईश्वर सिंह पुत्र जिया लाल निवासी रुस्तमपुर टाडा अंबेदकर नगर उत्तर प्रदेश, अनिल कुमार तिवारी पुत्र रजिंदर तिवारी निवासी बाघापुराना के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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तत्कालीन डीएसपी इनवेस्टिगेशन सतपाल सिंह गिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपियों ने वेल्किन इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी की ब्रांच खोली थी। इसमें आरोपी राम कुमार मुख्य मैनेजर का काम करता था और बाकी आरोपी वहां कर्मचारी थे। इन आरोपियों ने भोले भाले लोगों को अधिक व्याज का झांसा देकर पैसे जमा करवाए। इन आरोपियों ने 54 लाख 55 हजार 546 रुपये की ठगी की। थाना बाघापुराना पुलिस ने आरोपियों खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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