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युवक की हत्या के दोषी तीन को उम्रकैद

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युवक की हत्या के दोषी तीन को उम्रकैद
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आरोपियों को 20-20 हजार का जुर्माना लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट।
अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजविंदर कौर की अदालत ने युवक की हत्या मामले में पत्नी समेत तीन लोगों को दोषी करार देते उम्रकैद व 20-20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पुलिस ने मृतक राजिंदर कुमार की पत्नी पूजा रानी, उसके प्रेमी गुरतेज सिंह और एक अन्य व्यक्ति त्रिलोक सिंह को जांच के आधार पर नामजद किया था।
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राजिंदर कुमार (37) बीते कुछ समय से कोटकपूरा में एक व्यवसायी के पास कार्यरत था। वह हर रोज अप डाउन करता था। घटना वाले दिन 15 जुलाई 2016 को भी वह शाम करीब 8 बजे काम से वापस घर लौट आया था। कुछ समय बाद ही वह वापस स्कूटर पर कहीं चला गया। इसके बाद राजिंदर जैतो-कोटकपूरा मुख्य मार्ग को जाने वाली गांव की संपर्क सड़क पर गंभीर हालत में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी गर्दन समेत शरीर के कई हिस्सों पर तेजधार हथियार के निशान पाए गए थे। इसके आधार पर थाना जैतो पुलिस ने मृतक के पिता जगदीश कुमार के बान पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में केस की जांच में सामने आया कि राजिंदर कुमार की हत्या उसकी पत्नी पूजा रानी ने अपने प्रेमी गुरतेज सिंह और उसके साथी त्रिलोक सिंह से मिलकर करवाई। बाद में उसे सड़क हादसे का रूप देने का प्रयास किया।
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