बहिबल गोलीकांड मामले में पूर्व एसएसपी के खिलाफ चालान पेश
फरीदकोट। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित बहिबल गोलीकांड की घटना में मोगा के पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया है। एसआईटी द्वारा जेएमआईसी चेतन शर्मा की अदालत में दायर कुल 792 पेज के चालान में फिलहाल पूर्व एसएसपी के खिलाफ भी चालान पेश किया है जबकि बाकी आरोपियों के खिलाफ बाद में सप्लीमेंटरी चालान पेश किया जाएगा। बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित बहिबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड की घटनाओं की जांच कर रही एसआईटी ने बहिबल गोलीकांड मामले में 27 जनवरी 2019 को पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा को उनके होशियारपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था और इन दिनों वह न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद है। नियम के मुताबिक गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर आरोपी के खिलाफ चालान पेश नहीं होने पर उसे जमानत मिल जाती है जिसके चलते ही एसआईटी ने उनके खिलाफ 90 दिन पूरे होने से पहले चालान पेश कर दिया। बता दें कि बहिबल गोलीकांड की घटना 14 अक्टूबर 2015 को पेश आई थी जिसमें पुलिस फायरिंग के दौरान दो सिख नौजवानों किशन भगवान सिंह व गुरजीत सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में घटना के 7 दिन बाद 21 अक्टूबर 2015 को अज्ञात पुलिस पार्टी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था और जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इस केस में पिछले साल चरनजीत सिंह शर्मा समेत चार पुलिस अधिकारियों को नामजद किया गया था।