बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल के तथाकथित यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ित डॉक्टर ने अपने विभाग प्रमुख और यूनिवर्सिटी के एक उच्च अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए अदालत में दस्तक दी है। पीड़ित डॉक्टर ने सीजेएम की अदालत में सीआरपीसी 1973 की धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर करते हुए इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506, 509 व 120बी के तहत केस दर्ज कर जांच करने के लिए संबंधित थाना कोतवाली प्रभारी को हिदायत देने की मांग की है। सीजेएम ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए थाना कोतवाली प्रभारी से रिपोर्ट तलब की है और अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की है।
जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज अस्पताल की महिला डॉक्टर ने अपने विभाग प्रमुख पर यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बावजूद उसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई इंसाफ नहीं दिलाया। इसके बाद जिला प्रशासन व पुलिस समेत उच्च अधिकारियों को भी शिकायत दी गई, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते अब पीड़िता ने केस दर्ज करवाने के लिए अदालत के पास गुहार लगाई है। बता दें किइस मामले को लेकर सामाजिक जत्थेबंदियों ने एक्शन कमेटी का गठन किया था और केस दर्ज कराने के लिए लगातार एक माह तक संघर्ष भी किया था, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग करते हुए एक्शन कमेटी के संघर्ष को कुचल दिया था। इसके बाद एक्शन कमेटी व पीड़िता डॉक्टर ने कानूनी लड़ाई शुरू करने की घोषणा की थी।