जालंधर के गांव सोहल जगीर में छह वर्षीय अर्शप्रीत सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी मां कुलविंदर कौर को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला आठ जून 2020 का है, जब मासूम की हत्या उसकी अपनी मां ने कर दी थी। अदालत में पेश गवाही के अनुसार, अर्शप्रीत अपने दादा-दादी के बेहद करीब था और अक्सर उनके साथ ही सोता था। इसी बात को लेकर घर में विवाद रहता था। घटना वाली रात भी बच्चा अपनी दादी के पास सोने की जिद कर रहा था।