कनाडा ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपनी आव्रजन प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अस्थायी निवासी दस्तावेजों को रद्द करने के लिए कड़े नए नियम लागू कर दिए हैं।
इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा (आईआरसीसी) की ओर से नए बदलाव के तहत अधिकारियों को विशेष परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ईटीए), अस्थायी निवासी वीजा (टीआरवी), कार्य और अध्ययन परमिट रद्द करने का अधिकार मिल गया है।
कनाडा के नए नियम के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति की परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो उसे कनाडा में प्रवेश के लिए योग्य या स्वीकार्य नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए, गलत जानकारी देना, आपराधिक इतिहास या मृत्यु इसमें शामिल है।
यदि कोई अधिकारी मानता है कि व्यक्ति अपने अधिकृत प्रवास के अंत तक कनाडा नहीं छोड़ सकता है। यदि दस्तावेज़ खो गया है, चोरी हो गया है, नष्ट हो गया है। स्थिति परिवर्तन जैसे की जब कोई व्यक्ति स्थायी निवासी बन जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि दस्तावेज़ गलती से जारी किया गया था। ऐसे केसों में अधिकारी को परमिट रद्द करने के अधिकार दे दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त यदि वीजा प्राप्त करने या कनाडा में प्रवेश करने के बाद, आप किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी पाए जाते हैं, जिसके कारण आप प्रवेश के लिए अयोग्य हो जाते हैं, तो आपका वीजा रद्द किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपको अध्ययन परमिट दिया गया है और आप कनाडा में प्रवेश करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपका शैक्षणिक संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है या बंद हो गया है, यदि आप अब अध्ययन करने के योग्य नहीं हैं, तो आपका परमिट रद्द किया जा सकता है।
कनाडा के इमिग्रेशन एक्सपर्ट परविंदर सिंह का कहना है कि इन बदलाव व नियम लागू करना यह सुनिश्चित करना कि केवल वे ही लोग इसकी सीमाओं को पार करें जो कनाडा की प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे संभावित सुरक्षा जोखिम कम हो जाते हैं। इससे अवैध अप्रावसन पर भी अंकुश लगेगा। पंजाब के भारी संख्या में लोग अस्थायी वीजा लेकर ही अपनी शुरुआत करते हैं। लिहाजा, उन पर सबसे अधिक असर होगा।