बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित बहिबल गोलीकांड केस में नामजद आईजी परमराज सिंह उमरानंगल ने जिला अदालत के पास अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मंगलवार को सुनवाई के बाद जिला व सेशन जज सुमित मल्होत्रा की अदालत ने इसे डिस्पोज ऑफ (निपटारा) कर दिया। जिला अदालत ने कहा कि चूंकि आरोपी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से ब्लैंकेट बेल मिली हुई है जिसके लिए एसआईटी द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने या गिरफ्तारी से पहले एक सप्ताह का नोटिस देना जरूरी है। अभी तक एसआईटी की तरफ से कोई नोटिस जारी न होने के चलते फिलहाल इस याचिका का कोई आधार नहीं है।
जानकारी के अनुसार, बहिबल गोलीकांड केस में एसआईटी ने केस के वादा माफ गवाह इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह के अदालत में दर्ज करवाए बयान के आधार पर कुछ दिन पहले ही तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी और आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को भी बतौर आरोपी नामजद किया था। इसके बाद आईजी उमरानंगल ने जिला अदालत के पास अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मंगलवार को याचिका पर जिला व सेशन जज सुमित मल्होत्रा की अदालत में सुनवाई हुई। इस याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच करीब डेढ़ घंटे की बहस हुई जिसके बाद अदालत ने याचिका को डिस्पोज ऑफ करने का आदेश दिया। जिला अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एसआईटी द्वारा आईजी से पूछताछ या गिरफ्तारी से पहले 7 दिन का नोटिस दिया जाना है, जबकि अभी तक एसआईटी ने ऐसा कोई नोटिस जारी ही नहीं किया है।