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बहिबल गोलीकांड : इंस्पेक्टर को गवाह बनाने पर फैसला 15 तक सुरक्षित

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बहिबल गोलीकांड केस में एसआईटी द्वारा आरोपी इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को वादा माफ गवाह बनाने पर गोलीकांड में मारे गए किशन भगवान सिंह के भाई रेशम सिंह ने एतराज जताते हुए जिला अदालत में याचिका दायर की थी। वीरवार को उस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों में बहस के बाद जिला अदालत ने फैसले के लिए 15 सितंबर की तारीख तय कर दी। सुनवाई के दौरान एसआईटी के प्रमुख जांचकर्ता व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को गवाह बनाने के संदर्भ में अदालत के सामने अपना पक्ष रखा।
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करीब एक सप्ताह पहले एसआईटी ने गोलीकांड केस के आरोपी इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को वादा माफ गवाह बनाने के लिए अदालत में आवेदन दिया था और इसके आधार पर आरोपी के अदालत में सीआरपीसी की धारा 306 के तहत बयान भी दर्ज हो चुके हैं। बुधवार को बहिबल गोलीकांड में मारे गए किशन भगवान सिंह के भाई रेशम सिंह ने जिला अदालत में याचिका दायर करके एसआईटी द्वारा आरोपी इंस्पेक्टर को वादा माफ गवाह बनाने का आग्रह ठुकराने की अपील की थी।
अपनी याचिका में रेशम सिंह ने कहा कि बहिबल गोलीकांड केस में इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह मुख्य आरोपी है और उक्त इंस्पेक्टर समेत बाकी आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और कई गवाह हैं। ऐसे में उसे वादा माफ गवाह बनाने का कोई औचित्य या कानूनी कारण नहीं है। रेशम सिंह के वकील अमित मित्तल ने कहा कि उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसले के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है।
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