कपूरथला। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश गुरमीत कौर की अदालत ने एक नाबालिग को बहला-फुसला कर भगाने के मामले में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग और 70 वर्षीय महिला को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। इस मामले में तीसरे आरोपी को अदालत ने भगौड़ा करार दिया है। यह मामला पिछले साल 17 जून को फत्तूढींगा पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर दर्ज किया था। 16 वर्षीय लड़की का पिछले साल 13 जून को उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह गांव के ही मेजर सिंह के घर सफाई करने गई थी। उसके अपहरण का आरोप गांव के ही कुलदीप सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह, उसकी बुआ बचनो (70) पत्नी गुरमुख सिंह और कुंदन (80) पर लगा था। लड़की कुछ दिन इन लोगों के साथ रह कर वापस लौट आई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर बचनो और कुंदन को तो गिरफ्तार कर लिया था मगर कुलदीप को नहीं पकड़ पायी। अदालत ने बुजुर्गों की उम्र को देखते हुए उन्हें एक-एक साल की सजा सुनाई।
दुष्कर्म में वृद्ध को साढ़े तीन साल कैद
इसी अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के एक अन्य मामले में 65 वर्षीय व्यक्ति को साढे़ 3 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। फगवाड़ा की नंगल कालोनी निवासी एक एनआरआई की पत्नी ने पुलिस को शिकायत दी थी उसकी लड़की जो छठी कक्षा में पढ़ती है का पिछले साल 3 जुलाई को कालोनी के ही छोटे लाल पुत्र राम अवतार ने चाकू की नोक पर स्कूल जाते समय रास्ते से अपहरण कर लिया था। उसने लड़की जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छोटे लाल को गिरफ्तार कर लिया था। इसी अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक अन्य मामले में सुबूतों के अभाव में आरोपी मणि को बरी कर दिया है।