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आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज

Sat, 24 Nov 2012 12:00 PM IST
Jalandhar
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होशियारपुर। बीते शनिवार कस्बा हरियाना में जिप्सी से कुचल कर दो छात्राओं की मौत के मामले में आरोपी व एक मुख्य संसदीय सचिव के भतीजे रविशेर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर फैसला लंबित रखते हुए अदालत ने आरोपी रविशेर सिंह की अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेएस भिंडर की अदालत में रविशेर सिंह ने नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। रविशेर सिंह की ओर से एडवोकेट एमपी सिंह ने अर्जी दाखिल की जबकि पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट एचएस सैनी ने जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई। इस दौरान रवि शेर सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया था कि उसे पंजाब सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने जाना है लिहाजा परीक्षा की तैयारी व परीक्षा देने के लिए उसे जमानत दी जाए। इस पर अदालत ने अपने आदेश में फैसला लंबित रखते हुए कहा कि उक्त अदालत में रविशेर सिंह का केस अभी दाखिल नहीं हुआ है लिहाजा यहां से उसे नियमित जमानत नहीं मिल सकती। इस पर याची के वकील ने परीक्षा के मद्देनजर उसे अंतरिम जमानत दिए जाने का आग्रह किया। अदालत में अंतरिम जमानत संबंधी याचिका को निरस्त करते हुए आदेश दिए हैं कि परीक्षा देने के लिए रविशेर सिंह को पुलिस कस्टडी में लेकर जाया जा सकता है। जमानत संबंधी फैसला अदालत 10 दिसंबर को सुनाएगी।
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