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अवैध असलहे बेचने वाले गिरोह के 7 शातिर गिरफ्तार

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अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 32 बोर के 12 पिस्टल व 15 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान न्यू राजन नगर के 21 वर्षीय सूरज, अमृतसर के अरजनमंगा गांव के 22 वर्षीय जोबनजीत सिंह, आदमपुर के 25 वर्षीय विजय कुमार, बटाला के भोमा से 24 वर्षीय अमृतपाल सिंह, पठानकोट के प्रेम नगर के 27 वर्षीय साहिल सैनी, हकीमी गेट अमृतसर से 23 वर्षीय केशव खेड़ा और फतेहगढ़ साहिब के गांव खेरी वीर सिंह से 24 वर्षीय हरमनदीप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस कमिश्नर भुल्लर ने बताया 9 सितंबर को पुलिस को स्थानीय ग्लोबल अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश के रहने वाला अभिनव मिश्रा गोली लगने से घायल हो गया है। इसके बाद बस्ती बावा खेल की पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि सूरज ने अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अभिनव पर गोलियां चलाई थी।
इस सुराग के मिलने से पुलिस ने सूरज को काबू कर पूछताछ की तो पता चला कि वह अभिनव के साथ मिलकर पंजाब में अवैध हथियारों की सप्लाई करता है। वह हथियार मध्यप्रदेश के इंदौर से लाकर पंजाब सप्लाई कर रहा है। पुलिस ने झज्जर स्थित सूरज के घर से चार पिस्टल, 9 कारतूस, एक खाली खोल बरामद किया। इसी तरह दो पिस्टल व दो कारतूस जोबनजीत व अमृतपाल से बरामद हुए। एक पिस्टल व दो कारतूस साहिल व एक-एक पिस्टल केशव, विजय कुमार और हरमनदीप सिंह से बरामद हुई। पुलिस कमिश्नर ने बताया सूरज, जोबनजीत व केशव खेड़ा के खिलाफ पहले ही दो आपराधिक मामले दर्ज हैं। विजय कमार के खिलाफ आठ केस हैं।
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सूरज पुलिस हिरासत में है और अभिनव का इलाज चल रहा है। बाकी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अभिनव की हालत सुधरने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा व पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 307, 188 व 25-54-59 आर्म्स एक्ट, एपिडेमिक डिसीज एक्ट की धारा 3 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
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