डेरा सिरसा की 45 मेंबरी कमेटी के सदस्य महिंदरपाल की जमानत खारिज
घर में जूते वाले स्टोर से पोथी बरामद होने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट। जिला व सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत ने घर के जूते व कबाड़ वाले स्टोर से श्री गुरु नानक देव की जन्मसाखी की पोथी और 32 बोर की रिवाल्वर के 28 खाली कारतूस बरामद होने के मामले में डेरा सच्चा सौदा सिरसा की 45 सदस्यीय प्रांतीय कमेटी के सदस्य महिंदरपाल बिट्टू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला पिछले साल 13 जून 2018 को थाना सिटी कोटकपूरा पुलिस ने दर्ज किया था, जिसमें महिंदरपाल बिट्टू के अलावा उनके तीन साथियों गांव डग्गोरोमाना निवासी शक्ति सिंह, कोटकपूरा निवासी सु्खजिंदर सिंह सन्नी व संगरूर निवासी महिंदर कुमार के खिलाफ बेअदबी, आर्म्स एक्ट समेत गैर कानूनी गतिविधियां रोकू एक्ट की धाराओं में लगाई गई थी।
जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी मामले की पड़ताल सीबीआई के पास है लेकिन गांव मल्लके (मोगा), गरुसर व भगता भाईका (बठिंडा) में बेअदबी मामलों की पड़ताल के दौरान पंजाब पुलिस की एसआईटी ने बरगाड़ी बेअदबी मामले में डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अनुयायियों के शामिल होने का खुलासा किया था। इस दौरान एसआईटी ने पहले महिंदरपाल बिट्टू को हिरासत में लिया और पूछताछ के आधार पर 10 डेरा अनुयायियों को मोगा के एक पुराने केस में गिरफ्तारी दिखाई। इस केस की पड़ताल में एसआईटी ने 13 जून 2018 को कोटकपूरा में महिंदरपाल बिट्टू के आवास पर छापा मारा था और वहां से पुराने जूते व कबाड़ वाले स्टोर से श्री गुरु नानक देव की जन्मसाखी की पोथी और 32 बोर रिवाल्वर के 28 खाली कारतूस बरामद हुए थे। इस केस में पुलिस ने पहले महिंदरपाल बिट्टू के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें पड़ताल के बाद शक्ति सिंह, सु्खजिंदर सिंह सन्नी व महिंदर कुमार को भी नामजद किया था। इस केस में महिंदरपाल बिट्टू ने खुद को बेकसूर बताते हुए जिला अदालत के पास जमानत याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि चूंकि पुलिस की पड़ताल के दौरान बिट्टू व उनके साथियों के खिलाफ कई गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिनके चलते उसे जमानत नहीं दी जा सकती। मालूम हो कि इस केस के दो आरोपियों की जमानत पहले ही जिला अदालत व हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। इस केस में थाना सिटी कोटकपूरा पुलिस ने पिछले माह ही अदालत में चालान पेश किया है।