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इन 15 में से किसी भी आईडी प्रूफ से डाल सकेंगे चुनाव में वोट

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15 आईडी प्रूफ से कर सकेंगे मतदान
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जालंधर। नगर निगम जालंधर, अमृतसर और पटियाला में मतदाता वोटर कार्ड के अलावा 15 अन्य दस्तावेजों का भी इस्तेमाल कर मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग की सूची के अनुसार पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी संस्थान में नौकरी का पहचान पत्र, प्रापर्टी दस्तावेज (डीड इत्यादि) बैंक, पोस्ट आफिस पासबुक, फोटो वाला राशन कार्ड, एससी, बीसी, ओबीसी सर्टिफिकेट, पेंशन संबंधी फोटो वाला दस्तावेज, फ्रीडम फाइटर आईडी कार्ड, असलहा लाइसेंस, फिजीकली हैंडीकैंप सर्टिफिकेट, एयरफोर्स आर्मी व नेवी का फोटो आईडी कार्ड, सेहत बीमा योजना का स्मार्ट कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड का इस्तेमाल वोटर सूची में दर्ज मतदाता अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए कर सकेगा। डीसी वीरेंद्र शर्मा ने बताया बिना अधिकृत पहचान पत्र के मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। एसडीएम जालंधर-1 व रिटर्निंग अफसर राजीव वर्मा के अनुसार मताधिकार के प्रयोग के समय वोटर कार्ड में मामूली त्रुटियों, जैसे वोटर का नाम, पिता पत्नी का नाम, लिंग, आयु इत्यादि को नजरअंदाज किया जा सकेगा।
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