मनतार सिंह बराड़ की ब्लैंकेट बेल का विरोध करेगी एसआईटी
जिला अदालत को सीलबंद लिफाफे में सबूत सौंपने का फैसला
पूर्व विधायक की याचिका पर आज होगी सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट। कोटकपूरा गोलीकांड की घटना में गिरफ्तारी की आशंका के चलते कोटकपूरा के पूर्व विधायक और शिअद जिलाध्यक्ष मनतार सिंह बराड़ ने एक मार्च को जिला अदालत के पास ब्लैंकेट बेल याचिका दायर की थी। इस पर जिला व सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत ने सुनवाई के लिए 5 मार्च मंगलवार का दिन तय किया हुआ है। एसआईटी ने बराड़ की ब्लैंकेट बेल याचिका का विरोध करने का फैसला करते हुए जांच के दौरान उनके खिलाफ सामने आए सबूतों को सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपने की तैयारी कर ली है।
जानकारी के अनुसार बेअदबी और उससे जुड़ी घटनाओं की जांच करने वाले जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट में पूर्व विधायक मनतार सिंह की संदिग्ध भूमिका सामने आई थी। इसके आधार पर एसआईटी ने पिछले साल नौ नवंबर 2018 को उनसे पूछताछ की थी। कुछ दिन पहले 27 फरवरी को उनसे दोबारा पूछताछ की गई। जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गोलीकांड की घटना वाले दिन 14 अक्तूबर 2015 को धरनाकारियों पर पुलिस बल उपयोग करने से पहले मनतार सिंह बराड़ अपने फोन से माध्यम से डीजीपी पंजाब व मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव गगनदीप सिंह बराड़ के साथ संपर्क में थे। उस दिन उनकी गगनदीप सिंह बराड़ के साथ चार बार फोन पर बात हुई थी। आयोग के पास फरीदकोट के एसडीएम रहे वीके सियाल ने खुलासा किया था कि मनतार सिंह बराड़ ने उनके सामने मुख्यमंत्री से कहा था कि कोटकपूरा के हालात काफी खराब हो चुके हैं और यदि कोई कार्रवाई न की गई तो धरनाकारियों की तादाद हजारों में पहुंच सकती है। फोन पर बात खत्म करने के बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, डीजीपी से बात करके उन्हें निर्देश जारी करेंगे। भूमिका सामने आने पर एसआईटी द्वारा केस में गिरफ्तार किए जाने आशंका के चलते पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़ ने जिला अदालत के पास ब्लैंकेट बेल के लिए याचिका दायर की है जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। इस मामले में एसआईटी के सदस्य और आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कहा कि एसआईटी द्वारा अदालत के पास तमाम तथ्यों को सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाएगा। यह मामला काफी संवेदनशील व जरूरी है जिसकी गहन पड़ताल की जा रही है।
फोटो 04एफआरडीपी01-पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़