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महिला से पर्स छीनने वाले आरोपी को दस साल कैद

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महिला का पर्स छीनने वाले को 10 वर्ष कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
मोगा। अतिरिक्त सेशन जज जगदीप सूद की अदालत ने लूटपाट के मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी को दस साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। अदालती आदेशों के अनुसार जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार 28 मई 2017 को तलवंडी भाई (फिरोजपुर) निवासी महिंदर कौर (65) ने थाना सिटी पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाए थे कि वह अपनी बेटी को साथ लेकर मोगा में अपने रिश्तेदारों के घर एक समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। इस दौरान जब वह मां बेटी बस स्टैंड से रिक्शा पर सवार होकर दत्त रोड पर पहुंचे तो पीछे से आए बाइक सवार दो युवकों ने महिला के हाथ में पकड़ा उसका पर्स छीन लिया, महिला के अनुसार उसके पर्स में दस हजार रुपये व सोने के जेवरात थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर उसी दिन दो लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी।
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पुलिस ने 27 जुलाई 2017 को नशा तस्करी के आरोप में सुक्खा सिंह उर्फ साजन निवासी प्रीत नगर और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। आरोपी सुक्खा सिंह साजन ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने साथी लखविंदर सिंह के साथ दत्त रोड पर मोहिंदर कौर से पर्स छीना था, जिसके बाद आरोपियों ने पर्स से पैसा व जेवरात निकालकर खुर्द बुर्द कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को नामजद कर दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई करते सोमवार को अदालत ने दोषी सुक्खा सिंह उर्फ साजन को सजा सुनाई।
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