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हाईकोर्ट की फटकार, ट्रैफिक व्यवस्था में करो सुधार

Sat, 09 Nov 2013 12:26 PM IST
अमर उजाला चंडीगढ़
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पंजाब और हरियाणा के शहरों में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।
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शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव भल्ला ने दोनों राज्यों के पुलिस महकमों को निर्देश जारी किए कि एक महीने के अंदर ट्रैफिक व्यवस्थाआें को सुधारा जाए।
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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर पुलिस विभाग ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हाईकोर्ट को कड़े आदेश जारी करने पड़ सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक गाइड लाइंस को लागू करने के लिए गंभीरता बरती जाए।

हाईकोर्ट ने एक महीने की डेडलाइन निर्धारित करते हुए कहा कि महीने भर में ट्रैफिक व्यवस्था के सुधारात्मक परिणाम आने चाहिए।

मामले की सुनवाई के दौरान अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकूला के उपायुक्त हाईकोर्ट में उपस्थित रहे।

अवमानना मामले में हाजिर हुए सभी उपायुक्तों ने अपना अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश किया।

सभी उपायुक्तों के जवाब रिकार्ड में लेने के बाद हाईकोर्ट ने दोनाें राज्यों के अधिकारियों के निर्देश जारी किए कि ट्रैफिक प्वाइंट, साइनेज और साइन बोर्ड की व्यवस्थाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए।
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हाईकोर्ट ने पंचकूला, फरीदाबाद, गुड़गांव के नगर निगम को निर्देश जारी किए हैं कि साइकिल ट्रैक पर जल्द काम शुरू किया जाए।

इसके साथ ही पुराने गुड़गांव में सड़क व्यवस्थाआें में सुधार लाने के लिए भी स्थानीय प्रशासन को निर्देश जारी किए।

हाईकोर्ट ने गुड़गांव की ज्वाइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा से पूछा कि गुड़गांव में कोई ट्रैफिक रेगुलेशन किया गया है या नहीं।
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