सीजेएम डॉ. रजनीश की अदालत ने मंगलवार को घर में घुसकर बाप, बेटी को गंभीर घायल करने के एक मामले में तीन दोषियों को 3-3 वर्ष की कैद और 55-55 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
दोषी गांव कानियांवाली निवासी नछत्तर सिंह और उसके दो बेटों सुखमंदर सिंह व दर्शन सिंह के खिलाफ 20 नवंबर, 2007 को थाना सादिक में उनकी गांव की ही एक महिला कमलजीत कौर के बयान पर मामला दर्ज हुआ था।
शिकायतकर्ता के वकील कर्मजीत सिंह धालीवाल ने बताया कि कमलजीत का दोषियों के साथ जमीन का विवाद था।
विवाद की रंजिश में दोषियों ने उनके घर पर धावा बोलते हुए कमलजीत कौर व उसके पिता महंगा सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।