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हत्या के दोषी सात लोगों को उम्रकैद

Tue, 21 Jan 2014 09:53 PM IST
अमर उजाला, फिरोजपुर
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एडिशनल सेशन जज मंजू राणा की अदालत ने जमीन को लेकर दो गुटों के बीच हुए झगड़े में एक गुट के सदस्य की हत्या करने के दोष में सात लोगों को उम्रकैद और बाकी नौ लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को सुनाया है।
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जानकारी के अनुसार फाजिल्का के गांव चूड़ी वाला चिश्ती में महिंदर सिंह ने किसी व्यक्ति से छह कनाल जमीन खरीदी थी। ये जमीन संयुक्त थी। जब महिंदर सिंह का परिवार दो जुलाई 2009 में उक्त जमीन पर खेती कर रहे थे तो वहां पर आत्मा सिंह अपने साथियों के साथ हथियारों समेत पहुंच गया।


आत्मा के लोगों ने महिंदर सिंह के परिवार पर हमला बोल दिया। इस झगड़े में महिंदर सिंह का जीजा हरमिंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। फाजिल्का पुलिस ने आत्मा सिंह और उसके छह साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और अदालत में चालान पेश किया।
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जबकि आत्मा सिंह ने अदालत में बयान दिए कि खेत में उसके पिता ने एक पेड़ लगाया था जिसे महिंदर सिंह और उसके साथी काट रहे थे। इसी को रोकने के लिए वह गए थे और महिंदर गुट के लोगों ने उन्हें चोटें मारी। जिस कारण वह जख्मी हो गए।



पुलिस ने महिंदर सिंह गुट पर भी मामला दर्ज कर लिया। मंगलवार को एडिशनल सेशन जज मंजू राणा की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद आत्मा सिंह समेत सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई और महिंदर सिंह को ढाई साल और उसके बाकी आठ लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई गई है।
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