गांव रामसरा निवासी कुछ लोगों के साथ घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में अदालत ने दो सगे भाइयों सहित तीन लोगों को 2-2 वर्ष की कैद और 3-3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना बहाववाला पुलिस को दी गई शिकायत में गांव रामसरा निवासी खेत्रपाल पुत्र जगदीश कुमार ने बताया था कि 7 अगस्त 2013 को था कि वह और भांजी किरणा रानी घर में बैठे थे।
इस दौरान पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही मान सिंह पुत्र देवी लाल, अमर सिंह पुत्र देवी लाल और सुरेंद्र उर्फ पप्पू पुत्र रामलाल ने अपने कुछ साथियों सहित उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।
सुनवाई के बाद न्यायाधीश जगजीत सिंह की अदालत ने मानसिंह, अमर सिंह और सुरेंद्र को सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष की पैरवी सरकारी वकील के साथ-साथ एडवोकेट अजय गिल्होत्रा ने की।