पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की हिदायत पर स्थानीय सीजेएम कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ लंबित आपराधिक केस की सुनवाई दोबारा शुरू कर दी है।
1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान पत्रकार नरेश सहगल से मारपीट करने और कैमरा छीनने की घटना से संबंधित यह मामला उच्च न्यायालय के ही आदेश पर 2006 में थाना सिटी कोटकपूरा में दर्ज हुआ था।
केस में पुलिस की तरफ से सुखबीर बादल के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया था। बाद में एक याचिका पर उच्च न्यायालय ने सितंबर 2008 के दौरान फरीदकोट अदालत में चल रहे इस केस की सुनवाई पर रोक लगा दी थी।
अब उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश रद्द करते हुए केस की सुनवाई करने के आदेश दे दिए हैं। इसके आधार पर शिकायतकर्ता की याचिका पर सीजेएम कोर्ट में 11 दिसंबर से सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस केस की अगली सुनवाई 2 जनवरी को रखी गई है।