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पंजाब में छह उम्मीदवार अब नहीं लड़ सकेंगे चुनाव: आयोग ने तीन साल तक लगाया प्रतिबंध, यह है पूरा मामला

Mon, 05 Aug 2024 09:31 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़, गुरदासपुर

सार

भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ने वाले पंजाब के छह उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया है। ये सभी उम्मीदवार अब तीन साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
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चुनाव आयोग - फोटो : ANI
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विस्तार
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पंजाब में विधानसभा चुनाव 2022 में छह उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया है। अब यह छह प्रत्याशी रहे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव आयोग ने इन छह उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर अगले तीन साल तक रोक लगा दी है। यह सभी उम्मीदवार पंजाब के गुरदासपुर जिले के हैं। 
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भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी किए आदेशों के जरिये पंजाब विधानसभा 2022 के चुनाव लड़ने वाले छह उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है।

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि इन उम्मीदवारों ने लोक प्रतिनिधि एक्ट, 1951 के सेक्शन 78 के अनुसार निश्चित समय सीमा में अपने चुनाव खर्चे की सूची कमीशन के पास जमा नहीं करवाई इसके चलते अगले तीन साल तक इन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया गया है।

उन्होंने बताया कि ये सभी 6 उम्मीदवार गुरदासपुर जिले से संबंधित हैं। 15 जुलाई को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए आदेशों के माध्यम से बटाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सुच्चा सिंह को अयोग्य करार दिया गया है। इसी तरह कादियां विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रेम सिंह और हरदीप सिंह को भी अयोग्य घोषित करार दिया गया है। गुरदासपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार सन्नी, कर्णदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह को भी भारतीय चुनाव आयोग ने अगले तीन साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है।
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