पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट को निर्देश जारी किए हैं कि दुराचार मामले में डेरामुखी राम रहीम के व्यक्तिगत रूप पर हाजिर होने को लेकर सुनवाई 22 अक्तूबर के बाद निर्धारित की जाए।
हाईकोर्ट ने सोमवार को यह निर्देश हरियाणा सरकार द्वारा दाखिल अरजी पर सरकार को पक्ष सुनने के बाद जारी किए। हाईकोर्ट ने मामले पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी।
सरकार ने अपनी अरजी में कहा है कि सीबीआई कोर्ट ने 5 अक्तूबर को मामले की तिथि निर्धारित की है और डेरामुखी को इस सुनवाई में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।
सरकार की दलील है कि 5 अक्तूबर को माता मनसा देवी में नवरात्र मेला है और अन्य कई जगह आयोजनों के कारण हरियाणा पुलिस व्यस्त है। सरकार ने आग्रह किया है कि सुनवाई की तारीख को स्थगित कर दिया जाए।
गौरतलब है कि डेरा मुखी पर दो साध्वियों के साथ दुराचार के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश जारी किए थे। 2002 में सिरसा में सामने आए मामले पर सीबीआई ने 24 सितंबर 2002 को मामला दर्ज किया था।
पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में पांच अक्तूबर की तिथि निर्धारित कर डेरा मुखी राम रहीम को सुनवाई के दौरान खुद हाजिर रहने के निर्देश जारी किए हैं।
सीबीआई कोर्ट के इन आदेशों के बाद हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में अरजी दाखिल की है।