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तीन नगर परिषदों के चुनाव: 10 मार्च तक होंगे इलेक्शन, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व चुनाव आयुक्त को लगाई फटकार

Fri, 17 Jan 2025 06:57 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पंजाब की तरनतारन, तलवाड़ा और डेरा बाबा नानक नगर परिषदों के चुनाव 10 मार्च तक करवाए जाएंगे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में शुक्रवार मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने चुनाव न करवाए जाने पर पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयुक्त को फटकार लगाई है।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तीन नगर परिषदों के चुनाव नहीं करवाने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व राज्य चुनाव आयुक्त को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त की तरफ से कहा गया कि इन तीनों नगर परिषदों के चुनाव 10 मार्च तक करवा दिए जाएंगे।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार को राज्य के नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बावजूद पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने तरनतारन, तलवाड़ा और डेरा बाबा नानक नगर परिषदों के चुनाव नहीं करवाए। इस देरी के खिलाफ एडवोकेट भीष्म किंगर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयुक्त को शुक्रवार तक की मोहलत देते हुए कहा था कि यदि तब तक चुनाव की तारीख नहीं बताई गई तो चुनाव आयुक्त को हाजिर होना होगा। कोर्ट को बताया गया कि इन तीन में से दो के चुनाव तो 2020 से पहले ही आयोजित हो जाने चाहिए थे। चार साल से चुनाव नहीं कराए गए और और अब भी समय ही मांगा जा रहा है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि अब बहुत हो चुका है, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में सरकार को 10 हफ्तों के भीतर चुनाव करवाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर सकता है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी तक स्थगित कर दी है।

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