पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाइलॉज की अनदेखी अब भारी पड़ेगी। सड़क पर कचरा फेंकने या घर में गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना जमा नहीं कराने पर संबंधित व्यक्ति को सामुदायिक सेवा करनी पड़ेगी। इसके तहत सड़क पर झाड़ू लगाने या दीवारों की सफाई की सजा दी जा सकती है।
स्थानीय निकाय विभाग ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं सेनिटेशन बाइलॉज जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक बाइलॉज का उल्लंघन करने पर लगाए गए जुर्माने की राशि जमा नहीं कराने वाले व्यक्ति को एक घंटे तक सड़क या दीवार की सफाई करनी पड़ सकती है। सरकार की सख्ती के बावजूद खुले में कचरा फेंकने और घरों में कचरे का सेग्रीगेशन नहीं करने की शिकायतें मिल रही हैं। इसी को देखते हुए जुर्माने के साथ सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है।
नियमों के तहत कॉलोनियों के घरों में कचरे का सेग्रीगेशन नहीं करने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। 50 से 500 वर्ग मीटर तक के घरों पर भी एक हजार रुपये जुर्माना तय किया गया है। इन दोनों श्रेणियों के घरों से खुले या सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। खाने-पीने की दुकानों मिठाई की दुकानों कॉफी हाउस और कैंटीन से खुले में कचरा फेंकने पर तीन हजार रुपये जुर्माना होगा। शराब के ठेके पर 10 हजार रुपये जबकि ब्यूटी पार्लर और सैलून पर चार से 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।