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पंजाब की नई आबकारी नीति घोषित: ई-टेंडरिंग से नीलाम होंगे ठेके, जन्म-मृत्यु पंजीकरण में बदलाव; कैबिनेट के फैसले

Thu, 27 Feb 2025 02:50 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पंजाब कैबिनेट की बैठक सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नई आबकारी नीति समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई।
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नई आबकारी नीति - फोटो : Freepik
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विस्तार
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पंजाब की नई आबकारी नीति घोषित कर दी गई है। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि आज की कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई। 

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चीमा ने बताया कि 2022 में जब कांग्रेस सरकार थी तब आबकारी नीति से केवल 6100 करोड़ और 2024 के लिए 10,850 करोड़ का टारगेट था, अब तक सरकार को 10,200 करोड़ का राजस्व आ चुका है। इस बार ई टेंडरिंग के जरिए ठेकों की नीलामी होगी। 

इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,020 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। ग्रुप साइज 207 रखे गए हैं। देसी का कोटा तीन प्रतिशत बढ़ाया है। पंजाब में फॉर्म के लिए लीकर लाइसेंस के तहत अब शराब की 12 की जगह 36 बोतलें रखी जा सकेंगी। 
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पंजाब में लंबे समय से बॉटलिंग प्लांट को मंजूरी नहीं दी थी, अब नए बॉटलिंग प्लांट लगाने की मंजूरी दी जाएगी। नए आबकारी पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी। आईएमएफएल में ओपन कोटा रहेगा। 



जाखड़ के बयान पर दी प्रतिक्रिया

एक्साइज पॉलिसी पर पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ के बयान पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उनकी सरकार के समय 128 लोगों की नकली शराब से मौत हो गई थी। 

पंजाब राज्य एनआरआई की सालाना रिपोर्ट पास

वित्त मंत्री ने कहा कि कैबिनेट में पंजाब राज्य एनआरआई कमेटी की सालाना रिपोर्ट पेश की गई जिसे पास किया गया। पर्सनल विभाग में 800 से ज्यादा केस कोर्ट में चल रहे थे, इसके लिए लॉ ऑफिसर नियुक्त जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ वॉटर पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत अब पेनल्टी देनी पड़ेगी। यह जुर्माना पांच हजार से पंद्रह लाख रुपये तक होगा। सचिव स्तर का अधिकारी इसके लिए नियुक्त किया जाएगा और चेयरमैन भी रखा जाएगा। 
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जन्म और मृत्यु एक्ट में बदलाव 

पंजाब में लंबे अरसे से पेंडिंग पड़े जन्म और मृत्यु एक्ट में बदलाव किया गया है। पहले एक साल के अंदर जन्म पर बच्चे के सर्टिफिकेट नहीं बनवाने पर कोर्ट जाना पड़ता था, अब डीसी को यह पावर दी गई है कि सेल्फ वेरिफिकेशन के आधार पर सर्टिफिकेट डीसी जारी कर सकते हैं। 

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा में बदलाव 

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा में बदलाव किया गया है। अब यह ट्रांसपोर्ट की जगह रेवेन्यू विभाग के पास रहेगा। इसके लिए जल्द ही सरकार एक समिति गठित करेगी।
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