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पंजाब में बकाया डीए पर हाईकोर्ट सख्त: मुख्य सचिव पर एक लाख का जुर्माना, पूछा-कर्मचारियों के लाभ क्यों रोके?

Tue, 27 Oct 2026 02:07 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

कोर्ट ने सवाल उठाया कि पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के डीए लाभ तो रोक दिए, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लाभ क्यों नहीं रोके? हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते के बकाये से जुड़े मामले में आदेशों का पालन न किए जाने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने अपने आदेशों का पालन न करने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि हाई कोर्ट के निर्देशों को लागू क्यों नहीं किया गया।
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सुनवाई पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता निर्मल सिंह ढिल्लों द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर हुई। इसमें आरोप लगाया गया था कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के संबंध में कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

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जस्टिस हर्ष बंगेर की बेंच के सामने कर्मचारियों के वकील ने कहा कि पंजाब सरकार हाई कोर्ट के आदेशों को लागू करने से बचने के लिए टालमटोल कर रही है। वकील ने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका दो महीने से अधिक समय से 'डिफेक्ट लिस्ट' में पड़ी है। 

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और सवाल उठाया कि सरकार ने कर्मचारियों के डीए लाभ तो रोक दिए, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लाभ क्यों नहीं रोके? हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों।
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