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Punjab MC Election: भाजपा को धांधली का शक, चुनावी प्रक्रिया के दौरान होगी वीडियोग्राफी, हाईकोर्ट का आदेश

Thu, 12 Dec 2024 08:05 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पंजाब के नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव की वीडियोग्राफी होगी। यह आदेश पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ता की याचिका पर आयोग को दिए हैं। भाजपा का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान धांधली हो सकती है। 
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high court - फोटो : संवाद
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विस्तार
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पंजाब के नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव की वीडियोग्राफी का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है। भाजपा कार्यकर्ता पटियाला निवासी विजय कुमार व अन्य की याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। साथ ही पटियाला के मामले में आई शिकायत पर राज्य चुनाव आयोग को तुरंत कारवाई करने का भी आदेश दिया है।

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पटियाला में नामांकन के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट को बताया गया कि कई जगह पर भाजपा के उम्मीदवारों को नामांकन दायर नहीं करने दिया जा रहा। खासतौर पर पटियाला में उनके उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका जा रहा है। ऐसे में इस मामले में हाईकोर्ट राज्य चुनाव आयोग को आदेश जारी करे। इसको लेकर पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत दी जा चुकी है।

वहीं, पटियाला सहित पूरे पंजाब में जहां भी चुनाव हैं उस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के आदेश दिए जाने की भी मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका पर तुरंत सुनवाई का निर्णय लिया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि चुनाव में पारदर्शिता सबसे जरूरी है। इसे बनाए रखने के लिए तथा किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए चुनाव की वीडियोग्राफी बहुत जरूरी है।

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